सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा-41 में गिरफ्तारी के अधिकार बताए गए हैं। अरनेश कुमार बनाम बिहार स्टेट के मामले में व्यवस्था दी थी कि बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तारी न हो। यानी गिरफ्तारी के लिए सेफ गार्ड पहले ही दिए गए थे। लॉ कमिशन ने भी कहा था कि मामलों को समझौतावादी बनाया जाए और निर्दोष लोगों के मानवाधिकार को नजरअंदाज न किया जाए।
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